Rajasthan Tarbandi Subsidy Yojana 2026: राजस्थान में अधिकतर किसानों के लिए खेती करना एक चुनौती भरा काम है, खासकर जब नीलगाय और आवारा पशु पूरी मेहनत से उगाई गई फसल को नष्ट कर देते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए राजस्थान सरकार ने ‘राजस्थान तारबंदी योजना’ के अंतर्गत तारबंदी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को अपने खेतों की घेराबंदी करने के लिए आर्थिक सहायता (सब्सिडी) दी जाती है।
यदि आप सभी पात्र और इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो आप सभी किसानों को इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। इस लेख में आवेदन की पूरी प्रक्रिया , पात्रता , महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है।इसलिए आज इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़े।
राजस्थान तारबंदी योजना 2026 लेटेस्ट न्यूज़
राजस्थान के किसान अपने खेतों के चारों तरफ तारबंदी करते हैं तो इसमें खर्चा काफी आता है इसलिए आवारा पशुओं और जंगली जानवरों के नुकसान से बचाने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत तारबंदी फेसिंग योजना को और अधिक प्रभावी बनाया गया है इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको “राज किसान पोर्टल” से अथवा ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।इस योजना का लाभ पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर है।किसानों को तारबंदी की लागत का 60% या अधिकतम ₹48,000 (जो भी कम हो) की सब्सिडी दी जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों और सामुदायिक समूहों के लिए यह राशि ₹56,000 तक जा सकती है।
पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानो को निम्नलिखित पात्रता को पूरा करना होगा:
- आवेदक किसान राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- व्यक्तिगत आवेदन करने वाले किसान के पास अब न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर (करीब 2 बीघा) कृषि भूमि होना जरूरी है।
- व्यक्तिगत या समूह में प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान देय होगा एवं खेत की पेरीफेरी की लंबाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में किसान द्वारा स्वयं के स्तर पर तारबंदी की जाएगी।
- अगर 10 या इससे ज्यादा किसान सामूहिक रूप से मिलकर आवेदन करते है तो उनके पास सामूहिक रूप से मिलकर 5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
लाभ
- किसानों के खेतों में चोरो और आवारा पशुओं से फसलों को बचाया जा सकता हैं, जिससे किसानो को आवारा पशुओ से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा मिल सकेगी।
- इस योजना में सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम ₹48000 का लाभ दिया जाता है जबकि जबकि सामूहिक रूप से तारबंदी करने पर किसानों को अधिकतम ₹560000 की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।इस योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रान्सफर कर दी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जमाबंदी की नक़ल
- निवास प्रमाण पत्र
- जमींन का नकशा
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले राजस्थान सरकार जे राज किसान साथी पोर्टल पर जाना होगा।
- फिर अभ्यर्थी को होम पेज पर किसान/नागरिक लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको जन आधार कार्ड नंबर भरकर सबमिट कर देना होगा।
- जिससे आपकी फैमिली मेंबर की डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देगी अब इसमें जिसके नाम पर जमीन है उसका नाम सेलेक्ट करना है और ओटीपी भेजें पर क्लिक करना है।
- फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से वेरीफाई करना है।
- इसके बाद कृषि सब्सिडी सेवाएं के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर तारबंदी पर अनुदान ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
- इसके बाद आपको इस योजना से संबंधित सभी दिशा निर्देश और पात्रता नियम दिखाई देंगे जिन्हें आपको अच्छे से देख लेना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
- इसके बाद जन आधार कार्ड से सभी डिटेल लेकर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी और बची हुई शेष जानकारी को आप सही-सही भर देंगे।
- इसके बाद मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं फिर सभी जानकारी अच्छे से एक बार और चेक कर लेनी है और फाइनल सेव कर देना है और अंत में प्राप्त रिसिप्ट आपको रख लेनी है।
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