Kanya Vivah Yojana 2025: सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता देने के लिए कन्या विवाह योजना चला रही है।इस योजना का शुभारंभ बिहार सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹5000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि शादी के खर्च में मदद के रूप में सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है।आइए योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जानते है।
उद्देश्य
कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि दहेज प्रथा को रोका जा सके और बेटियों की शादी में सहूलियत हो।
लाभ
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से राज्य सरकार पात्र लाभार्थियों को 5000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। यह राशि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रान्सफर कर दी जाएगी। योजना का लाभ केवल बिहार राज्य की पात्रता बेटियों को प्रदान किया जाएगा। इस योजना की पात्रता के बारे में इस लेख में विस्तारपूर्वक जानकारी बताई गई है।
पात्रता
- बिहार राज्य की स्थायी नीवासी
- बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- जिस लड़के से विवाह हो रहा हो उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए
- लाभार्थी का परिवार बीपीएल सूचि में शामिल होना चाहिए
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60,000 रूपये से अधिक नही होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल पहली शादी के वक्त ही दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (माता-पिता और बेटी का)
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- BPL कार्ड या राशन कार्ड
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (बेटी या माता-पिता की)
- विवाह प्रमाण पत्र
- दहेज न लेने का स्वप्रमाणित पत्र
- पास पोर्ट साइज्ड फोटो
आवेदन प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन करने हेतु सबसे पहले serviceonline.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहां “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आवेदा फॉर्म में आपसे मांगी गई जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स सही से दर्ज करनी होगी। फिर आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे और आखरी में आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना होगा।
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