CM Ayushman Bima Durghatna Yojana 2025: भारत जैसे विकासशील देश में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और स्वास्थ्य पर खर्च एक बड़ी चुनौती है। गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए चिकित्सा सेवाएं आर्थिक बोझ बन जाती हैं। इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार और राजस्थान राज्य सरकार ने नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बिमा योजना 2025” की शुरुआत की है।
इस योजना के माध्यम से दुर्घटना की स्थिति में 10 लाख रूपये तक का बिमा कवर निशुल्क प्रदान किया जा रहा है।अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो आज इस लेख को अंत तक अवश्य देखे, आपको इस योजना से जुडी सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करवाई जाएगी।
मुख्यमंत्री दुर्घटना बिमा योजना क्या है?
मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना। यह योजना जन आधार कार्ड से जुड़े परिवारों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है। यदि किसी करण से दुर्घटना में परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या स्थायी अपंगता आ जाती है तो उस परिस्थिति में 1.5 लाख रूपये से लेकर 10 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
लाभ राशि
दुर्घटना की स्थिति | सरकार द्वारा दे राशि |
परिवार के एक सदस्य की मृत्यु | 5 लाख रूपये |
परिवार के एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु | 10 लाख रूपये |
दोनों हाथ/पैर/आंखें या मिश्रित स्थायी क्षति | 3 लाख रूपये |
एक हाथ/पैर/आंख की स्थायी क्षति | 1.5 लाख रूपये |
पात्रता
इस योजना का लाभ निम्नलिखित परिवारों को प्रदान किया जाएगा:
- पंजीकृत बीमित परिवार के सदस्य: इस योजना का लाभ उन सभी परिवारों को मिलेगा, जो मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बिमा योजना और RGHS (राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना) में पंजीकृत है।
- विद्युत कर्मचारी: राज्य की पाँचों विद्युत कंपनियों के वे कर्मचारी जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं हैं, उनके परिवार को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
- RGHS पंजीकृत परिवार: RGHS (राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना) के तहत शामिल परिवारो को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- अपंगता प्रमाण पत्र
- FIR या पुलिस रिपोर्ट की कॉपी (दुर्घटना का प्रमाण पत्र)
- एक पास पोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक खता नंबर
- द्वारा फॉर्म (बिमा विभगा द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा)
क्लैम प्रक्रिया
यदि आपके परिवार में किसी भी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता के शिकार हो जाते है तो बिमा कंपनी में दुर्घटना क्लैम करनी होगी, जिसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया आपको विस्तारपूर्वक आपको बताई गई है:
- सबसे पहले आपको दुर्घटना की जानकारी सम्बंधित बिमा कार्यालय में देनी होगी।
- विभाग में आवश्यक दस्तावेज जमा करावे।
- दस्तावेज सत्यापन के बाद में बिमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा जनाधार कार्ड से जुड़े बैंक में बिमा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
Read more: