Palanhar Yojana 2025: राज्य सरकारों द्वारा बच्चों और महिलाओ को उज्जवल और सुरक्षित भविष्य प्रदान करने के उद्देश्य से जनकल्याणकारी योजनाए चलाई जा रही है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा पालनहार योजना शुरू की गई है। इस योजना को राज्य सरकार द्वारा अनाथ और बेसहारा बच्चों की देखभाल करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता नहीं हैं या जो बच्चे विकलांग होने के कारण स्वयं का देख-भाल, भरण-पोषण नही कर सकते है उन्हें सरकार आर्थिक सहयता प्रदान करती है । इस योजना के द्वारा बच्चों को शिक्षा के साथ में अन्य सुविधा भी प्रदान की जाती है।
पालनहार योजना क्या है?
इस योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना को केवल अनाथ और विकलांग बच्चों के हित के लिए शुरू की है। इस योजना के माध्यम से सरकार बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पालन पोषण के लिए आर्थिक मदद करती है।इसके अलावा अनाथ बच्चों को अनाथालय भेजने से बचाकर उन्हें समाज में ही रहकर अपना जीवन यापन करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है इसके अलावा बच्चों को निकटतम रिश्तेदारों या परिचित व्यक्तियों के साथ रहने का अवसर उपलब्ध करवाया जाता है जिससे वह सुरक्षित और पारिवारिक माहौल में रहकर सामाजिक रूप से स्वस्थ एवं विकसित हो सकते हैं।
सहायता राशि
इस योजना के तहत बच्चों को निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है
- 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ₹1500 प्रति माह।
- 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को ₹2500 प्रति माह दिया जाता है, लेकिन नियमित रूप से स्कूल में प्रवेश लेना अनिवार्य है।
- इसके अलावा सरकार द्वारा सभी श्रेणी के बच्चों को कपड़े, जूते, और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ₹2000 प्रति वर्ष की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाती है।
पात्रता
इस योजना का लाभ केवल उन बच्चों को प्रदान किया जाएगा, को इस योजना की पात्रता को पूरा करते हो।
- आवेदक बच्चा राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक बच्चे के परिवार की सालाना आय 1.5 लाख से कम होनी चाहिए।
- बच्चे का 2 वर्ष की उम्र में आंगनवाडी में पंजीकरण किया होना आवश्यक है और इसके बाद 6 वर्ष की उम्र में स्कूल में दाखिला होना चाहिए ।
आवश्यक दस्तावेज
- बच्चे का आधार कार्ड
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का मूल निवास प्रमाण पत्र
- 6 वर्ष की आयु के मध्य आगनबाडी केंद्र पर पंजीकरण प्रमाण पत्र
- 6 से 18 वर्ष के बच्चों का स्कूल में पंजीकरण के सम्बंधित दस्तावेज
- बैंक खाता खुला हुआ होना चाहिए
- मोबाइल नंबर
- जन्म प्रमाण पत्र
- पास पोर्ट साइज्ड फोटो
आवेदन करने की प्रक्रिया
आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। जहा से आपको आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना चाहिए और उसके बाद उसकी प्रिंट निकलवा लेनी चाहिए।फॉर्म की प्रिंट निकलवाने के बाद में फॉर्म को सही से भर देना होगा और उसके बाद आवश्यक दस्तावेज को सलंग कर देना होगा। फॉर्म को भरने के बाद आपको फॉर्म को विभागीय जिला अधिकारी/ सम्बंधित अधिकारी / ईमित्र केंद्र में जाकर जमा कर दीजिए।
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