Pole Or DP subsidy: सरकार नागरिकों को लाभान्वित करने की इच्छा के साथ समय-समय पर कानूनों में संशोधन करती रहती है। इसमें से एक कानून है विद्युत अधिनियम 2003 जिसमें विद्युत कंपनियों द्वारा विद्युत पोल/लाइन लगाई जाती है जिस पर खेती करने वाले किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के विविध धारा 67 में विशेष विवाद होता है।
इस अधिनियम के तहत अगर आपकी कृषि भूमि से बिजली के खम्भा या लाइन गुजरती है तो आपको निश्चित लाभ और मुआवजा के हकदार होते हैं। हालांकि बहुत से किसान इन प्रावधानों के बारे में अनजान होते हैं और इसलिए अपने हक का दावा करने में विफल रह जाते हैं।
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Pole Or DP subsidy
शीघ्र नया कनेक्शन: कृषक के रूप में अगर आप नई बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं, तो बिजली कंपनी को इसे 30 दिन के भीतर प्रदान करना होगा। यदि इससे अधिक देरी होती है, तो आप को प्रति सप्ताह 100 रुपये का मुआवजा मिलेगा।
ट्रांसफार्मर की मरम्मत: अगर आपके क्षेत्र को सेवा प्रदान करने वाला ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, तो कंपनी को 48 घंटे के भीतर इसे मरम्मत/पुनर्स्थापित करना होगा। अन्यथा, आप देरी के लिए ₹50 का मुआवजा दावा कर सकते हैं।
अलग मीटर विकल्प: यदि आप अपने परिसर में कंपनी के मीटर के अतिरिक्त अपना मीटर लगाने का अधिकार रखते हैं, तो कंपनी दोनों मीटरों को कनेक्ट करने का खर्च बोझ उठाती है।
भूमि किराया: आपकी जमीन पर खम्बे, तार, ट्रांसफार्मर आदि लगाने के लिए बिजली कंपनी को वार्षिक किराया/लीज़ राशि देनी होती है, जो आपके साथ बातचीत के आधार पर ₹ 2 से ₹ 5000 प्रति एकड़ तक हो सकती है। हालांकि, अगर आपने नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है, तो कोई किराया नहीं देना होता।
संबंधित प्राधिकारी: यदि कंपनी इन सभी अधिकारों में से किसी को अस्वीकार करती है, तो आप कानून के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरण की अपील कर सकते हैं।
ये प्रावधान सार्वजनिक विद्युत आपूर्ति की जनता की आवश्यकता को किसानों के हित की रक्षा के साथ संतुलित करने का प्रयास करते हैं जिनकी जमीन का विद्युत बुनियादी ढांचे के लिए प्रयोग किया जाता है।
इन अधिकारों को जानने से आपको न्यायसंगत मुआवजा प्राप्त होने की सुनिश्चितता हो सकती है। पूरा विवरण देखने के लिए, सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध विद्युत अधिनियम 2003 के धारा 67 की देखें।
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